फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   NRHM scam: Devendra Mohan deposited 4.5 lakhs in court

एनआरएचएम घोटाला: देवेंद्र मोहन ने कोर्ट में जमा कराए 45 लाख

Thu, 06 Apr 2017 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/ गाजियाबाद Updated Thu, 06 Apr 2017 11:46 PM IST
विज्ञापन
NRHM scam: Devendra Mohan deposited 4.5 lakhs  in court
कोर्ट - फोटो : Pintrest
एनआरएचएम घोटाले के एक आरोपी देवेंद्र मोहन ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सशर्त जमानत राशि के 45 लाख रुपये जमा करा दिए। आरोपी ने बैंक ड्राफ्ट के रूप में यह राशि जमा कराई है। इससे पहले सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में पेश होकर आरोपी के अधिवक्ता ने रुपये जमा कराने की अर्जी दी।
विज्ञापन


सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार देवेंद्र मोहन को 16 फरवरी 2016 को जमानत मिली थी। सीबीआई विशेष कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत राशि के रूप में 50 लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने कुछ माह स्टे के बाद आरोपी को हाईकोर्ट में जाने की बात कही। हाईकोर्ट ने आरोपी को उस समय पांच लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। इसी के चलते आरोपी ने 28 अगस्त 2016 को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में 5 लाख रुपये जमा करा दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई लोक अभियोजक ने बताया कि नवंबर 2016 में हाईकोर्ट का आदेश डिसमिस हो गया था। 9 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आरोपी को बाकी 45 लाख रुपये की रकम जमा करने के लिए चार माह का समय दिया था।


यह समय सीमा 8 अप्रैल को समाप्त होने जा रही थी। इसी के चलते बृहस्पतिवार को आरोपी देवेंद्र मोहन अपने अधिवक्ता के साथ सीबीआई विशेष कोर्ट पहुंचा और सशर्त जमानत की बकाया 45 लाख की राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed