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पूर्व एमडी को जेल, आरपी जायसवाल को बेल
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Wed, 18 Jan 2017 11:27 PM IST
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court shimla
चर्चित एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में लैकफेड के पूर्व एमडी ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीबीआई विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया है। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक आरपी जायसवाल को राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत अवधि को 2 फरवरी तक बढ़ा दिया है।
लैकफेड के पूर्व एमडी ब्रह्मप्रकाश सिंह लंबे समय से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने उनके वारंट भी जारी कर दिए थे। बुधवार सुबह आरोपी अपने अधिवक्ता के साथ सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में पेश हुआ और सरेंडर कर दिया।
विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया है। लैकफेड के इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में ही 16 फरवरी की तारीख नियत कर रखी है।
उधर बीमारी के चलते एनआरएचएम घोटाले में ही फंसे देवरिया के पूर्व विधायक आरपी जायसवाल की अंतरिम जमानत अवधि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक बढ़ा दी है। आरोपी के अधिवक्ता ने सीबीआई विशेष कोर्ट में बेल बांड भी पेश कर दिए हैं।
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लैकफेड के पूर्व एमडी ब्रह्मप्रकाश सिंह लंबे समय से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने उनके वारंट भी जारी कर दिए थे। बुधवार सुबह आरोपी अपने अधिवक्ता के साथ सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में पेश हुआ और सरेंडर कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया है। लैकफेड के इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में ही 16 फरवरी की तारीख नियत कर रखी है।
उधर बीमारी के चलते एनआरएचएम घोटाले में ही फंसे देवरिया के पूर्व विधायक आरपी जायसवाल की अंतरिम जमानत अवधि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक बढ़ा दी है। आरोपी के अधिवक्ता ने सीबीआई विशेष कोर्ट में बेल बांड भी पेश कर दिए हैं।
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