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सीबीआई कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी जमानत याचिका खारिज की

Fri, 13 Jan 2017 11:00 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Fri, 13 Jan 2017 11:00 PM IST
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CBI court rejected the bail application of Aman Mani Tripathi
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

सीबीआई कोर्ट ने सपा के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। बता दें कि अमनमणि त्रिपाठी निवासी गोरखपुर अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद है।

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सीबीआई के लोक अभियोजक ने कहा कि सारा की साजिश के तहत हत्या की गई और बाद में उसे हादसे का रूप दे दिया गया था। उन्होंने अमन मणि को जमानत देने का विरोध किया।
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बचाव पक्ष के वकील सुधीर त्यागी ने कहा कि सारा सिंह की हत्या में कोई साजिश नहीं हुई, बल्कि कार से जाते समय फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। बचाव पक्ष ने अमन मणि त्रिपाठी को जमानत देने की मांग की।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने से जमानत याचिका खारिज कर दी। आठ दिसंबर को सीबीआई ने अमन मणि को गिरफ्तार कर सीबीआई कोर्ट में पेश किया था, तभी से वह जेल में है।

अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी दोषी, फैसला सुरक्षित
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुरादनगर में किशोरी को अगवा करने और दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषी माना और इन पर सजा का फैसला  फैसला सुरक्षित किया। 

कोर्ट सोमवार को इस मामले में सजा पर सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश वंदना सिंह ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाही के आधार पर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी इलियास और बाबू दोषी माना और सोमवार तक के लिए आदेश सुरक्षित रखा।

गौरतलब है कि मुरादनगर थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल 2013 को किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात हुई थी। किशोरी के परिजन ने इस मामले में मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

 दवा कारोबारी समेत तीन के खिलाफ  एनबीडब्ल्यू जारी
सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को एनआरएचएम घोटाले के आरोप में वांछित चल रहे मेरठ के दवा कारोबारी के खिलाफ  गैर जमानती वारंट जारी कर दिया हैं। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत से यह आदेश हुआ है कि एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में दवा कारोबारी राजीव त्यागी भी आरोपी हैं।

सीबीआई के आरोप पत्र में आरोपी बनाए जाने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। तब अदालत ने उनके खिलाफ  गैर जमानती वारंट जारी किया है। दवा कारोबारी पर आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करके दवा खरीद के बिलों में गड़बड़ी की थी।


 लैकफेड घोटाले में भी दो के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी
 कानपुर और लखनऊ में चार साल पहले हुए लैकफेड घोटाले के दो वांछित आरोपियों के खिलाफ  सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया हैं। विशेष न्यायाधीश की अदालत से आरोपी पंकज त्रिपाठी और बीपी सिंह के खिलाफ  वारंट जारी किया गया है।

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