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रिश्वत मामले में असिस्टेंट इंजीनियर दोषी करार

Mon, 20 Mar 2017 10:39 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Mon, 20 Mar 2017 10:39 PM IST
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Assistant Engineer convicted in bribery case
न्यायालय - फोटो : file photo

विशेष सीबीआई कोर्ट ने 13 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के असिस्टेंट गेरिजन इंजीनियर यशपाल सिंह को दोषी करार दिया है। सजा पर मंगलवार को बहस होगी।

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12 नवंबर 2010 को कांट्रेक्टर अशोक कुमार ने सीबीआई से शिकायत की थी कि एयरफोर्स में किए गए काम के बिल भुगतान कराने के लिए यशपाल सिंह उनसे रिश्वत मांग रहा है। सीबीआई ने 15 मार्च 2010 को 13 हजार रुपये रिश्वत लेते यशपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह मामला स्पेशल सीबीआई जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रहा था।
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कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया और सजा पर बहस के लिए मंगलवार की तारीख तय की है। इस केस में वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा हैं। इसमें 10 गवाहों की गवाही हुई। यशपाल सिंह मेरठ रोड रुड़की (उत्तराखंड) का रहने वाला है। इन दिनों वह जमानत पर चल रहा था।
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शनिवार को वह कोर्ट में पेश हुआ। दोषी करार दिए जाने केबाद उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया।

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