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Ghaziabad News: जिले में बीएनएस 163 लागू, नहीं होंगे धरने-प्रदर्शन
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गाजियाबाद। सोमवार की शाम से भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। पहले इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था के चलते धारा 161 लागू की गई है जो 16 फरवरी तक जारी रहेगी।
कमिश्नरेट पुलिस की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि 14 जनवरी को मोहम्मद हजरल अली का जन्मदिन व मकर संक्रांति का पर्व, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दो फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 फरवरी को शबे बारात आदि पर्व और आयोजनों के चलते जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 सात जनवरी की रात से लागू होगी और 16 फरवरी तक जारी रहेगी।
इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन के लिए एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षाओं के चलते डीजे का प्रयोग नहीं होगा, कोई ऐसा नवीन कार्य नहीं होगा जिससे जातीय हिंसा की संभावना हो और राजकीय कार्यालयों या आसपास की परिधि में ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं होगी।
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कमिश्नरेट पुलिस की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि 14 जनवरी को मोहम्मद हजरल अली का जन्मदिन व मकर संक्रांति का पर्व, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दो फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 फरवरी को शबे बारात आदि पर्व और आयोजनों के चलते जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 सात जनवरी की रात से लागू होगी और 16 फरवरी तक जारी रहेगी।
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इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन के लिए एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षाओं के चलते डीजे का प्रयोग नहीं होगा, कोई ऐसा नवीन कार्य नहीं होगा जिससे जातीय हिंसा की संभावना हो और राजकीय कार्यालयों या आसपास की परिधि में ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं होगी।
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