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Ghaziabad: नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जबरन कराया था गर्भपात

Wed, 12 Apr 2023 06:18 PM IST
Digvijay Singh माय सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माय सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 12 Apr 2023 06:18 PM IST
सार

सहदेव ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी सहदेव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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Bail application accused of sexual harassment drug addicts rejected
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गाजियाबाद में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया पड़ोस में ही रहने वाले युवक सहदेव ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया बाद में शादी से इंकार कर युवती के गर्भवती हो जाने पर जबरन मारपीट कर दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया।

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युवक और युवती दोनों वेस्टाईस कंपनी में काम करते थे। दोनों में जान पहचान हो गई थी। सहदेव ने चालाकी से पीड़िता का मोबाइल नंबर ले लिया, और उससे बातचीत करते करते दोस्ती कर ली। सहदेव ने युवती से शादी करने की बात बोलकर अपने माता-पिता से मिलाने घर ले गया जहां घर में कोई मौजूद नहीं था। पीड़िता के पूछने पर कहा कि माता-पिता अभी आ रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक दी ,जिसमें सहदेव ने नशीला पदार्थ मिला रखा था। युवती बेहोश हो गई बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया उसकी फोटो और वीडियो भी बना ली। युवती के होश आने पर उसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा,बाद में युवती के गर्भवती हो जाने पर उसे जबरन मारपीट कर गर्भपात की दवाई खिला दी।

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दुष्कर्म के बाद आरोपी ने कहा कि शादी तो मैं अपने माता-पिता के कहने पर ही करूंगा। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट दिनांक 14 जनवरी 2023 को पुलिस में दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी सहदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहदेव ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी सहदेव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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