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Ghaziabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी बरी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:10 AM IST
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Accused acquitted in molestation case involving a minor
गाजियाबाद। विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को लोनी थानाक्षेत्र में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। अभियोजन के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 की शाम करीब चार बजे दस वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप था कि पड़ोसी जहूर उसे अपने कमरे में बुलाकर ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। बच्ची ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद 17 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण गवाह बच्ची ने अदालत में आरोपी द्वारा उसके साथ किसी भी तरह की गलत हरकत से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जहर हसन ने उसके साथ कुछ नहीं किया। अभियोजन की ओर से जिरह किए जाने के बाद भी उसके बयान से घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया। बच्ची की मां ने भी कोर्ट में कहा कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थीं और बच्ची ने उन्हें आरोपी का नाम नहीं बताया था।
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