फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accusation of hurling caste-based slurs at the Special Public Prosecutor in court.

Ghaziabad News: कचहरी में विशेष लोक अभियोजक को जातिसूचक गालियां देने का आरोप

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
Accusation of hurling caste-based slurs at the Special Public Prosecutor in court.

विज्ञापन
गाजियाबाद। जिला न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के पद पर तैनात अधिवक्ता ने पोक्सो कोर्ट तृतीय में तैनात स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर सतीश शर्मा के खिलाफ कविनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि सतीश शर्मा ने एडीजीसी सुनील कौशिक के मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और उन्हें अपमानित किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा के मुताबिक, शिकायतकर्ता हरीश कुमार शौर्यपुरम, वेव सिटी के निवासी हैं और वर्तमान में जिला न्यायालय गाजियाबाद में विशेष लोक अभियोजक के पद पर तैनात हैं। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि पांच अगस्त 2026 को साहिबाबाद निवासी सतीश शर्मा ने एडीजीसी सुनील कौशिक के मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान उनके संबंध में गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सार्वजनिक रूप से भी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया। कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास उपलब्ध है, जिसे उन्होंने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया है। एसीपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed