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रेप के मामले में युवक दोषी करार, 19 को होगी सजा पर बहस-Cordination
Updated Thu, 18 Jan 2018 01:25 AM IST
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रेप के मामले में युवक दोषी करार, 19 को सजा पर बहस
- इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में 2013 में हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में 2013 में महिला से हुई रेप की वारदात के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट एक की अदालत ने अभियुक्त युवक को दोषी करार दिया है। अदालत में 19 जनवरी को सजा पर बहस होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार व महेश यादव ने बताया कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने आठ मार्च 2013 को राजेश यादव नाम के व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय बताया था कि वह 12 साल पहले पति से अलग होने के बाद मां के साथ इंदिरापुरम इलाके की एक कालोनी में रहती थी, जहां के एक मॉल में वह नौकरी करती थी। जहां उसकी राजेश यादव नामक युवक से दोस्ती हुई थी। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर पर दी। आरोप है कि राजेश ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे एक फ्लैट पर बुलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इज्जत के डर से उसने मामले की उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन जब अभियुक्त उससे बदसलूकी करने लगा तो उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला फास्ट ट्रैक एक के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में विचाराधीन था, जिसकी अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को राजेश को रेप का दोषी करार दिया। 19 जनवरी को सजा पर बहस होगी।
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- इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में 2013 में हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में 2013 में महिला से हुई रेप की वारदात के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट एक की अदालत ने अभियुक्त युवक को दोषी करार दिया है। अदालत में 19 जनवरी को सजा पर बहस होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार व महेश यादव ने बताया कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने आठ मार्च 2013 को राजेश यादव नाम के व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय बताया था कि वह 12 साल पहले पति से अलग होने के बाद मां के साथ इंदिरापुरम इलाके की एक कालोनी में रहती थी, जहां के एक मॉल में वह नौकरी करती थी। जहां उसकी राजेश यादव नामक युवक से दोस्ती हुई थी। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर पर दी। आरोप है कि राजेश ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे एक फ्लैट पर बुलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इज्जत के डर से उसने मामले की उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन जब अभियुक्त उससे बदसलूकी करने लगा तो उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला फास्ट ट्रैक एक के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में विचाराधीन था, जिसकी अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को राजेश को रेप का दोषी करार दिया। 19 जनवरी को सजा पर बहस होगी।
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