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बीटेक में 45 और एमबीए में 50 फीसदी वालों को मिलेगा प्रवेश
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
Updated Fri, 16 Jun 2017 10:29 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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गाजियाबाद। इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई) की अनिवार्यता में मुंह की खाने के बाद एकेटीयू को एक और करारा झटका लगा है। विवि से संबद्ध प्रदेश के इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के नियमों के तहत प्रवेश की संभावना बढ़ गई है।
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शासनादेश जारी होने के साथ ही बीटेक-बीफार्मा कोर्सेज में 45 फीसदी तो एमबीए-एमसीए में 50 फीसदी अंक वालों को प्रवेश मिल सकेगा। प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कालेजों के संगठन यूपी टेक्निकल इंस्टीट्यूट फेडरेशन (यूपीटिफ) के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन से मुलाकात की।
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प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने एकेटीयू के प्रवेश के लिए 60 फीसदी अंक की अनिवार्यता से होने वाली परेशानी और सीटें खाली रह जाने का मामला उठाया। इस पर उन्होंने एआईसीटीई के नियमों के तहत ही दाखिला प्रक्रिया होने का आश्वासन दिया।
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यूपीटिफ के महासचिव व आइडियल इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन डा. अतुल जैन ने बताया कि विवि के प्रवेश के लिए 60 फीसदी अंकों की अनिवार्यता के मुद्दे को पुरजोर तरीके से प्रतिनिधि मंडल ने उठाया।
पूरे देश में एआईसीटीई के मानकों के तहत ही प्रवेश होने और नए नियम से यूपी के छात्र-छात्राओं के दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करने की कालेजों की चिंता को जायज ठहराते हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने एआईसीटीई के नियमों के तहत ही प्रवेश होने के आदेश दिए हैं।
एआईसीटीई के नियमों पर एक नजर
एआईसीटीई के नियमों के तहत बीटेक व बीफार्मा में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 12वीं में 45 प्रतिशत और एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के 40 प्रतिशत अंकों का नियम है। बीएचएमसीटी, बीएफएडी व बीएफए में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के लिए 12वीं में 45 प्रतिशत व एससी-एसटी वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक का नियम हैं। वहीं, एमबीए में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के स्नातक में 50 प्रतिशत और एससी-एसटी के लिए 45 प्रतिशत का नियम हैं।