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Ghaziabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
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गाजियाबाद। निवाड़ी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश निर्मलचंद्र सेमवाल ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि निवाड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को पड़ोस में रहने वाला एवम 16 जून 2021 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के पिता ने 17 जून को निवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एवम को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि एवम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशाेरी का मेडिकल कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने एवम को दुष्कर्म की आरोप में जेल भेज दिया था। पुलिस ने 13 सितंबर 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट मेन में हुई। दोनों पक्षों की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि निवाड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को पड़ोस में रहने वाला एवम 16 जून 2021 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के पिता ने 17 जून को निवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एवम को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि एवम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशाेरी का मेडिकल कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने एवम को दुष्कर्म की आरोप में जेल भेज दिया था। पुलिस ने 13 सितंबर 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट मेन में हुई। दोनों पक्षों की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
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