पत्नी से दुष्कर्म की सजा: पति को सात साल की कैद और भरना होगा जुर्माना, जान से मारने की धमकी दे करता था दरिंदगी
एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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साल 2014 में सेक्टर-20 थाने में दर्ज कराए गए केस में समस्तीपुर, बिहार निवासी पति को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं नोएडा की कोतवाली सेक्टर-113 की एक सोसायटी में महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है।
अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नोई ने बताया कि वर्ष 2014 में नोएडा सेक्टर-20 थाना क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दी थी। महिला का आरोप था कि पति ने जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने महिला के पति को दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जान से मारने की धमकी में दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
पति पर मारपीट करने का आरोप
नोएडा की कोतवाली सेक्टर-113 क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले में कोतवाली सेक्टर-113 में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सेक्टर-122 में रहने वाली अदिति मोहन का आरोप है कि दो दिन पहले दिनों पति प्रशांत उन्हें लेने के लिए आफिस आए थे। ऑफिस से बाहर आते ही बिना वजह पिटाई शुरू कर दी।
घर पहुंचने पर पति ने महिला को कमरे में बंद करके पीटा और चिल्लाने पर चाकू का डर दिखाया। महिला किसी तरह कमरे से बाहर निकली और मामले की शिकायत 1090 पर की। इसके बाद महिला का भाई सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचा।