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कार या बाइक खरीदने से पहले से पहले पढ़ें ये खबर, 1 सितंबर से पूरी करनी होंगी ये शर्तें

Fri, 31 Aug 2018 10:51 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 31 Aug 2018 10:51 AM IST
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from september 1 irdai changes rules now third party insurance of vehicles necessary

आप कार या बाइक कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो हो जाएं सावधान क्योंकि 1 सितंबर से नियमों में जो बदलाव हो रहा है उसके बाद दो शर्तें पूरी करनी जरूरी होंगी। कार या दोपहिया वाहन खरीदना शनिवार से महंगा हो सकता है, क्योंकि इरडाई ने सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद लॉन्ग टर्म थर्ड-पार्टी बीमा पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया है।

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1,000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली कार के लिए तीन साल के थर्ड-पार्टी बीमा की कीमत 5,286 रुपये, 1,000-1,500 रुपये इंजन क्षमता वाली कार के लिए 9,534 रुपये तथा 1,500 सीसी एवं इससे अधिक इंजन क्षमता वाली कार के लिए 24,305 रुपये होगी।
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दोपहिया वाहनों में 75 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन के लिए पांच साल के थर्ड-पार्टी बीमा की कीमत 1,045 रुपये, 75-150 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए 3,285 रुपये, 150-350 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए 5,453 रुपये तथा 350 से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए 13,034 रुपये होगी।

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मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है

from september 1 irdai changes rules now third party insurance of vehicles necessary

जहां तक कॉम्प्रिहेंसिव बीमा की बात है, तो इसमें वाहन खरीदार के पास विकल्प होगा। कार के खरीदार एक साल या तीन साल का कॉम्प्रिहेंसिव बीमा ले सकेंगे, जबकि दोपहिया वाहन खरीदार को पांच साल का बीमा लेना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को नई कारों को तीन साल के लिए थर्ड-पार्टी बीमा कवर तथा नए दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड-पार्टी बीमा कवर जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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