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हीरा व्यापारी के चार हत्यारों को उम्रकैद
अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Wed, 26 Mar 2014 10:55 PM IST
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फिरौती के लालच में हीरा व्यापारी की हत्या करने वाले चार दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दर्शन सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पेश मामले के अनुसार, सेक्टर-15 में रहने वाले अक्षय आर्य ने 22 फरवरी, 2012 को थाना सेंट्रल में शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर-15 में हीरे क ा शोरूम चलाने वाले उनके पिता कृष्ण आर्य लापता हैं।
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22 फरवरी को सुबह दुकान के लिए घर से निकले थे। पुलिस को जांच के दौरान उसी दिन कृष्ण आर्य की मर्सडीज कार सेक्टर-16 की मार्केट में लावारिस हालत में खड़ी मिली थी।
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जांच में सामने आया था कि कृष्ण आर्य के शोरूम पर संजीव काम करता था। उसकी आर्थिक हालत सही न होने के कारण उसने कृष्ण आर्य को अगवा करके फिरौती मांगने की साजिश रची।
वारदात को अंजाम देने के लिए संजीव ने अपने फुफेरे भाई अवधेश और उसके दोस्त रवि उर्फ राहुल तथा पुष्पेन्द्र को साथ ले लिया। चारों ने मिलकर हीरा व्यापारी को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे कृष्ण की मौत हो गई थी।
चारों बदमाशों ने कृष्ण की चार हीरे जड़ी सोने की अंगूठियां, दो सोने की चेन, कीमती घड़ी और मोबाइल फोन निकाल लिया। आरोपी व्यापारी के शव को लेकर मथुरा के राया थाना क्षेत्र में पहुंच गए, वहां उपलों के ढेर पर रखकर शव जला दिया था। बाद में मथुरा पुलिस ने अधजला शव बरामद किया था, जिसके बाद मामले की जांच का खुलासा हुआ।
पुलिस ने संजीव को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जबकि अवधेश को मथुरा के दर्शा गांव, पुष्पेन्द्र और रवि को आगरा से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाहों एवं सुबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।