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Faridabad News: दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 वर्ष की कैद
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स्कूल आते-जाते समय छात्रा के साथ करता था छेड़छाड़, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 12वीं की छात्रा के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर यौन शोषण करने के मामले में जॉनी उर्फ सचिन को दोषी करार दिया है। इस जुर्म के लिए न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जॉनी उर्फ सचिन मूलरूप से बागपत, उत्तरप्रदेश का निवासी है। वह पल्ला थाना क्षेत्र के विनय नगर में किराये के मकान में रहता था। पड़ोस में 12वीं कक्षा की छात्रा अपने परिवार के साथ रहती है। सचिन अक्सर स्कूल आते-जाते समय छात्रा के साथ छेड़खानी करता था और किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। 23 जनवरी 2019 को जब छात्रा सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली, उसी समय जॉनी रास्ते में उसे जबरन ऑटो में बैठाकर बाईपास रोड ले गया और वहां से बाइक पर बैठाकर गुरुग्राम में एक कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। अगले दिन सचिन छात्रा को कमरे में ही छोड़ कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पल्ला पुलिस ने सचिन के खिलाफ मामला दर्ज किया। बृहस्पतिवार को अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर जॉनी उर्फ सचिन को 10 वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 12वीं की छात्रा के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर यौन शोषण करने के मामले में जॉनी उर्फ सचिन को दोषी करार दिया है। इस जुर्म के लिए न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जॉनी उर्फ सचिन मूलरूप से बागपत, उत्तरप्रदेश का निवासी है। वह पल्ला थाना क्षेत्र के विनय नगर में किराये के मकान में रहता था। पड़ोस में 12वीं कक्षा की छात्रा अपने परिवार के साथ रहती है। सचिन अक्सर स्कूल आते-जाते समय छात्रा के साथ छेड़खानी करता था और किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। 23 जनवरी 2019 को जब छात्रा सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली, उसी समय जॉनी रास्ते में उसे जबरन ऑटो में बैठाकर बाईपास रोड ले गया और वहां से बाइक पर बैठाकर गुरुग्राम में एक कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। अगले दिन सचिन छात्रा को कमरे में ही छोड़ कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पल्ला पुलिस ने सचिन के खिलाफ मामला दर्ज किया। बृहस्पतिवार को अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर जॉनी उर्फ सचिन को 10 वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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