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Faridabad News: महिला कारोबारी से 38.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी
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इलेक्ट्रिक स्कूटी भिजवाने के नाम पर दिया वारदात को अंजाम
आपूर्ति न करने वाले महाराष्ट्र के कंपनी निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। इलेक्ट्रिक स्कूटी की आपूर्ति करने के नाम पर एक महिला कारोबारी से 38.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी पीड़ित पूजा मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक कंपनी चलाती हैं, जिसका असेंबली प्लांट पल्ला क्षेत्र में है। 14 जनवरी 2026 को उनके पति के पास चित्रांश ई-व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड (छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र) के निदेशक अभिजीत साल्वे का फोन आया। आरोपी ने बताया कि उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी के छह कंटेनर तैयार हैं जो किसी अन्य ग्राहक के मना करने के बाद खाली पड़े हैं। एक कंटेनर में करीब 160 इलेक्ट्रिक स्कूटी होती हैं। आरोपी ने पीड़ित से इन्हें खरीदने का आग्रह किया और 18 जनवरी को एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी जारी कर दिया।
आरोपी के झांसे में आकर पीड़ित ने सात फरवरी को आरोपी की कंपनी के खाते में पहले कंटेनर के लिए 22 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया, जिसकी आपूर्ति उन्हें मिल गई। इसके बाद आरोपी ने दो और कंटेनर लेने का दबाव बनाया। पीड़ित ने भरोसा करते हुए 10 फरवरी को 15 लाख और 23 फरवरी को 23 लाख 30 हजार रुपये का बकाया भुगतान भी कर दिया।
कुल 38.30 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी आरोपियों ने स्कूटी की आपूर्ति नहीं की और टालमटोल कर अपना फोन बंद कर लिया। पीड़ित द्वारा 12 मार्च 2026 को पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद थाना पल्ला फरीदाबाद में आरोपी कंपनी के निदेशकों अभिजीत साल्वे और अनीता भानुदास साल्वे के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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आपूर्ति न करने वाले महाराष्ट्र के कंपनी निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। इलेक्ट्रिक स्कूटी की आपूर्ति करने के नाम पर एक महिला कारोबारी से 38.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी पीड़ित पूजा मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक कंपनी चलाती हैं, जिसका असेंबली प्लांट पल्ला क्षेत्र में है। 14 जनवरी 2026 को उनके पति के पास चित्रांश ई-व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड (छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र) के निदेशक अभिजीत साल्वे का फोन आया। आरोपी ने बताया कि उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी के छह कंटेनर तैयार हैं जो किसी अन्य ग्राहक के मना करने के बाद खाली पड़े हैं। एक कंटेनर में करीब 160 इलेक्ट्रिक स्कूटी होती हैं। आरोपी ने पीड़ित से इन्हें खरीदने का आग्रह किया और 18 जनवरी को एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी जारी कर दिया।
आरोपी के झांसे में आकर पीड़ित ने सात फरवरी को आरोपी की कंपनी के खाते में पहले कंटेनर के लिए 22 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया, जिसकी आपूर्ति उन्हें मिल गई। इसके बाद आरोपी ने दो और कंटेनर लेने का दबाव बनाया। पीड़ित ने भरोसा करते हुए 10 फरवरी को 15 लाख और 23 फरवरी को 23 लाख 30 हजार रुपये का बकाया भुगतान भी कर दिया।
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कुल 38.30 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी आरोपियों ने स्कूटी की आपूर्ति नहीं की और टालमटोल कर अपना फोन बंद कर लिया। पीड़ित द्वारा 12 मार्च 2026 को पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद थाना पल्ला फरीदाबाद में आरोपी कंपनी के निदेशकों अभिजीत साल्वे और अनीता भानुदास साल्वे के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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