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दुष्कर्म के दोषी मामा को दस साल की सजा

Wed, 16 Oct 2019 11:15 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2019 11:15 PM IST
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victim of rame maternal uncle get 10 year prisonment
दुष्कर्म के दोषी मामा को दस साल की सजा
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फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी मामा को दस साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने सजा के साथ ही दुष्कर्मी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 15 जून 2018 को एक किशोरी को उसका मामा बहला फुसला कर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे लेकर पलवल चला गया। वहां किराए के मकान में उसे लेकर रहने लगा। किशोरी एक दिन वहां से भाग निकली। इसी दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पूछताछ में उसने पुलिस को सारी कहानी बताई। खेड़ीपुल पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मामा के खिलाफ बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो
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