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Faridabad News: देवरानी के आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाली महिला को नहीं मिली राहत
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। घरेलू कलह में देवरानी के आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाली महिला को अदालत से राहत नहीं मिली। एनआईटी इलाके की रहने वाली महिला के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे दो नोटिस मिले। ये जांच में शामिल हो चुकी है। ये आगे भी जांच में शामिल होने को तैयार है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने पीड़िता के फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक बनाकर एक परिचित महिला और उसके पति को भेजा। व्हाट्सएप और स्नैपचैट रेकॉर्ड रिकवर करना अभी बाकी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एनआईटी थाना में ये एफआईआर 18 दिसंबर 2025 को आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज हुई थी।
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फरीदाबाद। घरेलू कलह में देवरानी के आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाली महिला को अदालत से राहत नहीं मिली। एनआईटी इलाके की रहने वाली महिला के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे दो नोटिस मिले। ये जांच में शामिल हो चुकी है। ये आगे भी जांच में शामिल होने को तैयार है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने पीड़िता के फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक बनाकर एक परिचित महिला और उसके पति को भेजा। व्हाट्सएप और स्नैपचैट रेकॉर्ड रिकवर करना अभी बाकी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एनआईटी थाना में ये एफआईआर 18 दिसंबर 2025 को आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज हुई थी।
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