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Faridabad News: दाखिले हुए नहीं, सीटें भी भरीं नहीं, सिर पर आ गईं परीक्षाएं

Tue, 02 Sep 2025 11:00 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 11:00 PM IST
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The seats are not even filled, exams are upon us
- कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक
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संवाद न्यूज एजेंसी


फरीदाबाद। शिक्षा विभाग ने जिले में कक्षा 4 से 8 तक की अर्ध वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार, कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से 28 अक्तूबर तक होंगी। अन्य कक्षाओं के लिए भी इसी अवधि में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हालांकि, परीक्षाओं की घोषणा के साथ ही जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत होने वाले प्रवेश की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

जिले में वर्ष 2025-26 सत्र के लिए आरटीई कुल 887 सीटें आरक्षित की गई थीं। इनमें फरीदाबाद खंड के लिए 322 सीटें तय थीं लेकिन अब तक केवल 171 बच्चों को ही दाखिला मिल पाया है। 151 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।
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खारिज किए गए आवेदनों का मुख्य कारण दस्तावेजों की कमी, पात्रता मानदंड पूरे न करना और समय पर आवेदन जमा न करना बताया जा रहा है। वहीं, शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों पर भी सख्ती दिखाई है। डीएवी, एमवीएन और मानव रचना जैसे प्रमुख स्कूलों समेत कुल 27 विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
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अभिभावकों का कहना है कि परीक्षाएं सिर पर हैं लेकिन आरटीई के तहत दाखिला न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि यदि समय रहते दाखिला नहीं मिला तो यह बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। कई परिवारों ने विभाग से इस प्रक्रिया को और तेज करने की मांग की है।



शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि आरटीई अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार दिलाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन बच्चों को अभी तक दाखिला नहीं मिल पाया है, उन्हें जल्द से जल्द स्कूलों में समायोजित करने के प्रयास किए जाएंगे। आने वाले दिनों में विभाग की कार्रवाई से स्पष्ट होगा कि लंबित दाखिलों का समाधान कितनी जल्दी निकल पाता है।

वर्जन
हमे जिन स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया है, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश मिल सके। -अशोक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी
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