{"_id":"68e6b41aa90a4561f608fb6d","slug":"the-accused-in-the-junhaida-village-firing-case-was-denied-bail-faridabad-news-c-26-1-fbd1020-53151-2025-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: जुन्हैड़ा गांव में गोली चलाने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: जुन्हैड़ा गांव में गोली चलाने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत
विज्ञापन
तिगांव थाने में 4 अगस्त 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अटाली निवासी अंकित के वकील ने दायर की थी जमानत याचिका
- अदालत ने खारिज की याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जुन्हैड़ा गांव में झगड़े के दौरान गोली चलाने के मामले में आरोपी अंकित को अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी के वकील ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि सह-आरोपी दिनेश को 25 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अंकित भी 7 अगस्त से ही हिरासत में है। इससे कार पहले ही बरामद की जा चुकी है। ऐसे में इसे जमानत मिलनी चाहिये।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि वारदात में प्रयोग पिस्तोल अभी बरामद नहीं हुई है। केस में 4-5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी बाकी है। ऐसे में अभी जमानत दी गई तो ये गवाहों पर दबाव बना सकता है। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जुन्हैड़ा गांव में ये वारदात 3 अगस्त की रात को हुई थी। मामले में जुन्हैड़ा गांव निवासी मनीष ने तिगांव थाना में शिकायत दी। इसमें कहा गया कि वो और उनके भाई श्रीकांत तीन साल पहले अटाली गांव निवासी गौरव के जिम में जाते थे। उस दौरान प्रदीप व गौरव का झगड़ा हुआ था। बाद में प्रदीप शिकायतकर्ता का दोस्त बन गया। तीन अगस्त को मनीष का जन्मदिन था तो वो अपने भाई श्रीकांत, प्रदीप व अन्य के साथ अटाली गांव के ढाबे पर खाना खा रहे थे।
विज्ञापन
आरोप है कि तभी वहां अटाली गांव के युवक आ गए और तीन साल पहले गौरव के साथ झगड़े को लेकर प्रदीप के साथ गाली-गलौच करने लगे। मनीष वहां से निकलकर अपने गांव चले गए। आरोप है कि कुछ देर बाद गौरव ने मनीष को कॉल कर धमकी दी। फिर गौरव अपने साथियों को लेकर जुन्हैड़ा गांव पहुंचा और गोली चला दी। तिगांव थाना में हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब आरोपी अंकित की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन
अटाली निवासी अंकित के वकील ने दायर की थी जमानत याचिका
- अदालत ने खारिज की याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जुन्हैड़ा गांव में झगड़े के दौरान गोली चलाने के मामले में आरोपी अंकित को अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी के वकील ने जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि सह-आरोपी दिनेश को 25 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अंकित भी 7 अगस्त से ही हिरासत में है। इससे कार पहले ही बरामद की जा चुकी है। ऐसे में इसे जमानत मिलनी चाहिये।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि वारदात में प्रयोग पिस्तोल अभी बरामद नहीं हुई है। केस में 4-5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी बाकी है। ऐसे में अभी जमानत दी गई तो ये गवाहों पर दबाव बना सकता है। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
जुन्हैड़ा गांव में ये वारदात 3 अगस्त की रात को हुई थी। मामले में जुन्हैड़ा गांव निवासी मनीष ने तिगांव थाना में शिकायत दी। इसमें कहा गया कि वो और उनके भाई श्रीकांत तीन साल पहले अटाली गांव निवासी गौरव के जिम में जाते थे। उस दौरान प्रदीप व गौरव का झगड़ा हुआ था। बाद में प्रदीप शिकायतकर्ता का दोस्त बन गया। तीन अगस्त को मनीष का जन्मदिन था तो वो अपने भाई श्रीकांत, प्रदीप व अन्य के साथ अटाली गांव के ढाबे पर खाना खा रहे थे।
विज्ञापन
आरोप है कि तभी वहां अटाली गांव के युवक आ गए और तीन साल पहले गौरव के साथ झगड़े को लेकर प्रदीप के साथ गाली-गलौच करने लगे। मनीष वहां से निकलकर अपने गांव चले गए। आरोप है कि कुछ देर बाद गौरव ने मनीष को कॉल कर धमकी दी। फिर गौरव अपने साथियों को लेकर जुन्हैड़ा गांव पहुंचा और गोली चला दी। तिगांव थाना में हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब आरोपी अंकित की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।