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Faridabad News: बारहवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद
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बर्थडे के बहाने गेस्ट हाउस में ले जाकर दिया था वारदात को अंजाम
2018 का है मामला, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत में विचाराधीन था। आरोपी ने पीड़िता से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की थी। उसने पीड़िता को जन्मदिन के बहाने गेस्टहाउस में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था।
लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया पीड़िता (17) ने महिला थाना एनआईटी में दी शिकायत में बताया था कि वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। दिसंबर 2017 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती डबुआ काॅलोनी निवासी जगदीप कुमार (23) से हुई। 24 दिसंबर 2017 को जगदीप ने पीड़िता को फोन कर दशहरा ग्राउंड के पास मिलने के लिए बुलाया और घुमाता रहा। 24 जनवरी 2018 को जगदीप ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है मेट्रो मोड़ पर मिलने आ जाओ। आरोपी पार्टी के बहाने पीड़िता को गेस्ट हाउस ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने मार्च 2018 में दोबारा से उसी होटल में बुला कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने कहा विरोध किया तो परिवार को घटना के बारे में बता देगा। करीब डेढ़ साल तक आरोपी ने पीड़िता का शोषण किया। परेशान होकर पीड़िता ने जुलाई 2019 में केस दर्ज कराया था। सोमवार को अदालत ने दोषी को दस साल कैद और 60 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
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2018 का है मामला, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत में विचाराधीन था। आरोपी ने पीड़िता से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की थी। उसने पीड़िता को जन्मदिन के बहाने गेस्टहाउस में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था।
लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया पीड़िता (17) ने महिला थाना एनआईटी में दी शिकायत में बताया था कि वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। दिसंबर 2017 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती डबुआ काॅलोनी निवासी जगदीप कुमार (23) से हुई। 24 दिसंबर 2017 को जगदीप ने पीड़िता को फोन कर दशहरा ग्राउंड के पास मिलने के लिए बुलाया और घुमाता रहा। 24 जनवरी 2018 को जगदीप ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है मेट्रो मोड़ पर मिलने आ जाओ। आरोपी पार्टी के बहाने पीड़िता को गेस्ट हाउस ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने मार्च 2018 में दोबारा से उसी होटल में बुला कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने कहा विरोध किया तो परिवार को घटना के बारे में बता देगा। करीब डेढ़ साल तक आरोपी ने पीड़िता का शोषण किया। परेशान होकर पीड़िता ने जुलाई 2019 में केस दर्ज कराया था। सोमवार को अदालत ने दोषी को दस साल कैद और 60 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
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