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बिना मास्क पहने लोगों पर की जा रही सख्ती
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फरीदाबाद। कोरोना का प्रकोप दोबारा से फैलता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी थाना व चौकी इलाकों में पुलिसकर्मी नाके लगाकर बिना मास्क पहने लोगों के चालान काट रहे हैं। अब रोज 800 से एक हजार चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में सबसे ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले लोगों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का किया उल्लंघन तो पुलिस दर्ज करेगी केस
पुलिस आयुक्त ने बताया कि उन्होंने कोविड से ग्रसित मरीजों को ट्रेस करने के लिए टीम लगाई गई है, जो इस महामारी से संक्रमित व्यक्तियों और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर निगरानी रखेगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 188 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और उनके द्वारा लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा और पुलिस के नाकों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम (सैंपलिंग) कोविड जांच भी करेगी।
जागरूकता अभियान भी चलाएगी पुलिस
पुलिस जगह-जगह कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी, जिसमें लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने , सैनिटाइजेशन और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही सभी शादी समारोह के अंदर इंडोर में 50 और आउटडोर में 200 लोगों को कोविड-19 की पालना के साथ अनुमति प्रदान की गई है वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुलिसकर्मियों द्वारा विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। केवल आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाले लोगों को ही कंटेनमेंट जोन में जाने दिया जाएगा।
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नियमों का किया उल्लंघन तो पुलिस दर्ज करेगी केस
पुलिस आयुक्त ने बताया कि उन्होंने कोविड से ग्रसित मरीजों को ट्रेस करने के लिए टीम लगाई गई है, जो इस महामारी से संक्रमित व्यक्तियों और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर निगरानी रखेगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 188 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और उनके द्वारा लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा और पुलिस के नाकों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम (सैंपलिंग) कोविड जांच भी करेगी।
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जागरूकता अभियान भी चलाएगी पुलिस
पुलिस जगह-जगह कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी, जिसमें लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने , सैनिटाइजेशन और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही सभी शादी समारोह के अंदर इंडोर में 50 और आउटडोर में 200 लोगों को कोविड-19 की पालना के साथ अनुमति प्रदान की गई है वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुलिसकर्मियों द्वारा विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। केवल आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाले लोगों को ही कंटेनमेंट जोन में जाने दिया जाएगा।
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