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Faridabad: किशोरी से दुष्कर्म में सौतेले पिता को 20 साल की सजा, विरोध करने पर करता था मारपीट
Fri, 18 Nov 2022 10:31 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 18 Nov 2022 10:31 PM IST
सार
पीड़िता ने कहा था कि उसके पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेला पिता पिछले एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर मारपीट भी करता था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Social Media
विस्तार
जिला अदालत ने शुक्रवार को किशोरी (13) से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार करते हुए बीस साल कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता ने 15 अक्तूबर साल 2019 को महिला थाना एनआईटी में शिकायत दर्ज कराई थी।
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पीड़िता ने कहा था कि उसके पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेला पिता पिछले एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर मारपीट भी करता था। पीड़िता की मां ने टोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट करता था।
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13 अक्तूबर को आरोपी ने जब दुष्कर्म किया तो बच्ची ने अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला को आपबीती बता दी। महिला ने पुलिस को सूचना दे दी। मामला तभी से विचाराधीन था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा और चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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