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Faridabad News: पलवली हत्याकांड मामले में सजा पूरी कर चुके छह दोषी बरी

Sat, 16 Mar 2024 09:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2024 09:54 PM IST
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Six convicts who have completed their sentence in Palwali murder case acquitted
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। बहुचर्चित पलवली हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने नौ दोषियों को सजा सुनाई। मामले में सजा पाने वाले छह दोषी सजा मिलते ही जेल से रिहा हो गए। दरअसल अदालत ने नौ दोषियों में से पांच को एक-एक साल और एक को तीन साल की सजा सुनाई थी। सभी दोषी करीब साढ़े छह साल से जेल में ही बंद थे। ऐसे में उनकी सजा पहले ही पूरी हो चुकी थी। कागजी कार्रवाई के बाद सभी को जेल से रिहा कर दिया गया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता राव संजीव सिंह ने बताया अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मुख्य दोषी को उम्रकैद, दो को सात साल, एक को तीन साल व पांच को एक-एक साल की सजा सुनाई थी। इसमें से छह दोषी अदालत से मिली सजा से अधिक सजा पहले ही काट चुके हैं।
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19 फरवरी 2024 को अदालत ने कमल किशोर को हत्या मामले में दोषी करार दिया था। धर्मेंद्र और नरेंद्र को हत्या के प्रयास, अमित को आईपीसी की धारा 324, मारपीट की धाराओं में रविंद्र, लोकेश, सतीश, और हरीश को दोषी करार दिया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अमित, रविंद्र, रविकांत, लोकेश, सतीश व हरीश को जेल से रिहा कर दिया गया। अधिवक्ता का कहना है अन्य तीनों भी जल्द ही सजा को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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