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Faridabad News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

Fri, 18 Jul 2025 12:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 12:08 AM IST
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Seven years imprisonment for rape convict
बल्लभगढ़ सदर थाने में 9 जुलाई 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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दयालपुर निवासी जितेंद्र उर्फ बनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल
20 साल की विवाहिता को शराब पिलाकर किया था दुष्कर्म

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। मिलने के बहाने विवाहिता को बुलाकर शराब पिला दुष्कर्म करने के दोषी जितेंद्र को जिला अदालत ने साल साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस पर 60500 रुपये जुर्माना भी लगाया है जिसे न भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

बल्लभगढ़ सदर थाने में यह एफआईआर नौ जुलाई 2022 को दर्ज हुई थी। 20 साल की विवाहिता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दी। महिला ने कहा कि शादी के बाद पति से विवाद के चलते वह मां के घर रह रही है। उनके घर पर अदानी गैस कंपनी का कनेक्शन है। इसकी रीडिंग के लिए दयालपुर निवासी जितेंद्र अक्सर उनके घर आता था। महिला को गैस कनेक्शन री-इंस्टाल कराना था। इसके लिए आरोपी का मोबाइल नंबर लिया और उनमें इसे लेकर बात होने लगी।
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महिला ने कहा कि 8 जुलाई 2022 की रात लगभग 9:30 बजे जितेंद्र ने कॉल कर उसे मिलने बुलाया। फिर बाइक पर बैठाकर नहर किनारे ले गया और वहां जबरन शराब पिला दी। नशा होने पर आरोपी ने दुष्कर्म किया और देर रात तीन बजे महिला को उसके घर छोड़ने पहुंचा। महिला की हालत देखकर उसकी मां ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो भाग गया। महिला उस समय नशे में थी और होश संभालने पर दोपहर के समय वो मां के साथ थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों की गवाही कराई गई। सभी पक्षों को सुनकर अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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