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कार छींनने के मामले में तीन को पांच-पांच साल की सजा, जुर्माना
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कार छीनने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा, जुर्माना
फरीदाबाद। जिला न्यायालय ने कार में टक्कर मारने का नाटक कर कार छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमिन शर्मा की न्यायालय में सुनाया गया है।
लीगल सेल के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद के पार्क ग्रेंड्यूरा सोसायटी में रहने वाले सुधीर चौधरी ने 30 सितंबर 2017 को शाम को बीयर पी थी। इसके बाद वह अपनी कार से घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान डब्ल्यूएस मॉल के समीप मोटर साइकिल सवार तीन युवकों ने उन्हें मोटर साइकिल में टक्कर मारने का आरोप लगा कर रोक लिया। उनके साथ मारपीट कर चाबी छींन ली व कार लेकर फरार हो गए। इस मामले की शिकायत दर्ज कर भूपानी थाना पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान गौरव उर्फ कालू निवासी मिर्जापुर, नीरज निवासी मिर्जापुर, शिवम उर्फ शिव निवासी बदरौला के रूप में हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा व जुर्माना से दंडित किया गया।
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फरीदाबाद। जिला न्यायालय ने कार में टक्कर मारने का नाटक कर कार छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमिन शर्मा की न्यायालय में सुनाया गया है।
लीगल सेल के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद के पार्क ग्रेंड्यूरा सोसायटी में रहने वाले सुधीर चौधरी ने 30 सितंबर 2017 को शाम को बीयर पी थी। इसके बाद वह अपनी कार से घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान डब्ल्यूएस मॉल के समीप मोटर साइकिल सवार तीन युवकों ने उन्हें मोटर साइकिल में टक्कर मारने का आरोप लगा कर रोक लिया। उनके साथ मारपीट कर चाबी छींन ली व कार लेकर फरार हो गए। इस मामले की शिकायत दर्ज कर भूपानी थाना पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान गौरव उर्फ कालू निवासी मिर्जापुर, नीरज निवासी मिर्जापुर, शिवम उर्फ शिव निवासी बदरौला के रूप में हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा व जुर्माना से दंडित किया गया।
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