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Faridabad News: फरीदाबाद में बोर्ड परीक्षाओं से पहले धारा-163 लागू
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फोटो स्टेट दुकानें बंद रखने के आदेश
फरीदाबाद। जिले में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत प्रशासन ने धारा-163 लागू कर दी है।
डीसी आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 फरवरी से एक अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोटेट मशीनों और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश 25 फरवरी से एक अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।
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फरीदाबाद। जिले में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत प्रशासन ने धारा-163 लागू कर दी है।
डीसी आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 फरवरी से एक अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोटेट मशीनों और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश 25 फरवरी से एक अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।
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