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Faridabad News: अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर दिया जाएगा 3 लाख का अनुदान
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15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन, खेती के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अनुसूचित जाति के किसानों को खेती के आधुनिकीकरण की दिशा में सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, हालांकि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके अलावा आवेदक किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान नहीं लिया होना चाहिए। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि योजना का लाभ मिल सके।
आवेदनों की संख्या अधिक होने पर ड्रा निकाला जाएगा
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने जानकारी दी कि यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त फरीदाबाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।दस्तावेजों का सफल सत्यापन होने के बाद किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित समयावधि में खरीद नहीं की जाती है तो ड्रॉ की वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में शामिल अगले किसान को लाभ देने का प्रावधान रहेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अनुसूचित जाति के किसानों को खेती के आधुनिकीकरण की दिशा में सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, हालांकि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके अलावा आवेदक किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान नहीं लिया होना चाहिए। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि योजना का लाभ मिल सके।
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आवेदनों की संख्या अधिक होने पर ड्रा निकाला जाएगा
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने जानकारी दी कि यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त फरीदाबाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।दस्तावेजों का सफल सत्यापन होने के बाद किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित समयावधि में खरीद नहीं की जाती है तो ड्रॉ की वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में शामिल अगले किसान को लाभ देने का प्रावधान रहेगा।
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