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Faridabad News: बड़खल तहसील में फर्जी साइन कर कराई रजिस्ट्री, एफआईआर दर्ज

Fri, 06 Jun 2025 12:34 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jun 2025 12:34 AM IST
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Registry done with fake signature in Badkhal tehsil, FIR registered
दिल्ली के निवासी ने दी पुलिस को शिकायत
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महिला समेत चार लोगों पर फर्जीवाड़े का आरोप




अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बड़खल तहसील में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी एक व्यक्ति का आरोप है कि उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने फर्जी साइन कर ये रजिस्ट्री करा ली। साथ ही इस फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर रेवेन्यू रेकॉर्ड में म्यूटेशन दर्ज कराई और प्रॉपर्टी आईडी भी बनवा ली गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने में महिला समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

मामले में पुलिस को शिकायत दिल्ली के वसंत विहार-1 निवासी जतिंद्र सिंह अरोड़ा ने दी है। सूरजकुंड रोड सेक्टर-39 में इबिजा टाउन सोसाइटी में इनका 21वीं मंजिल पर फ्लैट है। साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी का आरोप दिल्ली के कृष्ण कुंज एक्सटेंशन निवासी महिला गुंजन सक्सेना, उनके पति अनुराग गुप्ता, कर्मवीर और चंद्र शेयर बैंसला पर लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जनवरी 2024 में उन्होंने इस फ्लैट की रजिस्ट्री बड़खल तहसील में कराई थी और वो इसके मालिक हैं। इसके लिए होम लोन भी लिया था और रजिस्ट्री के असल कॉपी फाइनेंस कंपनी के पास है।
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आरोप है कि 11 अप्रैल 2025 को सुंदर मिश्रा नामक व्यक्ति ने इनसे संपर्क कर बताया कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री गुंजन सक्सेना के नाम हो चुकी है। उसने व्हाट्सएप पर रजिस्ट्री की कॉपी भी भेजी। ये पता चलने पर शिकायतकर्ता हैरान हो गए। उन्होंने बड़खल तहसील से कंफर्म किया तो पता चला कि 7 अगस्त 2024 को रजिस्ट्री हो चुकी है जबकि रजिस्ट्री पर उनके साइन फर्जी थे। रजिस्ट्री में ये भी लिखा गया कि अनुराग गुप्ता यहां किरायेदार थे जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कभी फ्लैट किराये पर दिया ही नहीं। आरोप है कि रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कराने के बाद फ्लैट पर लोन भी महिला ने ले लिया है। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी भी बनवा ली है।
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आरोप है कि कर्मवीर और चंद्र शेयर बैंसला ने पहले भी उनके फर्जी साइन कर रेंट एग्रीमेंट बनाया था। इनके खिलाफ शिकायतकर्ता ने 18 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कर्मवीर ने फरीदाबाद अदालत में सिविल केस भी दायर किया था। बाद में 1 अप्रैल 2025 को सेटलमेंट हो गया और आरोपियों ने फ्लैट का कब्जा छोड़ दिया था।
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