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दुष्कर्म के दोषी चौकीदार को 20 साल की सजा

Mon, 15 Feb 2021 10:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 15 Feb 2021 10:56 PM IST
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rape accused sentenced to 20 years in prison
फरीदाबाद। 2019 में स्कूल के अंदर 11 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के दोषी स्कूल चौकीदार को सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। 12 मार्च 2019 को छात्रा की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
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छात्रा की मां ने पुलिस को बताया था कि 27 जनवरी 2019 को बच्ची स्कूल गई थी, लेकिन उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। बच्ची बैग रखकर स्कूल में खेलने लगी। स्कूल के चौकीदार रंजीत लाल ने छात्रा को कमरे में पानी लाने के लिए भेजा। जैसे ही बच्ची पानी लेने कमरे में गई तो रंजीत भी पीछे से कमरे में चला गया। उसने वहां छात्रा से दुष्कर्म किया। यह मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद भी चौकीदार ने कई बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। चौकीदार की हरकतों से परेशान होकर 11 मार्च 2019 को छात्रा ने यह बात अपनी मां को बताई। छात्रा की मां ने एनआईटी महिला थाने में मामला दर्ज कराया। अभी तक मामला अदालत में विचाराधीन था।
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