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Faridabad News: स्व-सत्यापन के बाद ही मिलेगा संपत्ति कर में छूट का लाभ

Mon, 11 Aug 2025 04:41 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 11 Aug 2025 04:41 PM IST
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-नगर पालिका ने अपील की — सभी संपत्ति धारक वेबसाइट पर विवरण दर्ज कर स्व-सत्यापित करें, वरना छूट से वंचित रह जाएंगे
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। शहर के लोग अपनी संपत्तियों का स्व-सत्यापन नगर पालिका की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अवश्य करें। नगर पालिका के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि स्व-सत्यापन करवाने से संपत्ति की जानकारी सुरक्षित रहेगी और उसे केवल संपत्ति धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से देखा जा सकेगा। इससे व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता बनी रहेगी और संपत्ति से जुड़ी जानकारी संरक्षित रहेगी।


पालिका सचिव देवेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपत्ति कर में दी जाने वाली छूट का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति धारकों को मिलेगा, जिनका स्व-सत्यापन पोर्टल पर किया गया होगा। इसलिए सभी संपत्ति धारकों से अपील है कि अपनी संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर दर्ज कर स्व-सत्यापित करें, ताकि उन्हें किसी भी योजना या छूट से वंचित न होना पड़े।
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