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Faridabad News: बिना लाइसेंस विज्ञापन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी
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- डीटीपी ने पुलिस को लिखा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) ने बिना अनुमति के विज्ञापन करने वाले बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। सेक्टर-108, 110 और 139 में प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता को गुमराह करने का आरोप भी सामने आया है।
जिला योजनाकार अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि विभाग को अवैध विज्ञापनों की सूचना मिलने पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि नवराज बिल्डर्स, भूमिका बिल्डर्स, तरंग बिल्डर्स और आरपीएस ग्रुप समेत कई कंपनियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोस्टरों के माध्यम से अवैध तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार किया है। विभाग की ओर से जब इन बिल्डरों को नोटिस भेजे गए, तो अधिकांश की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ बिल्डरों ने अवैध विज्ञापन करने की बात स्वीकार भी की है। जिला टाउन प्लानर ने स्पष्ट किया कि ये गतिविधियां हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट का सीधा उल्लंघन हैं। ऐसे में संबंधित बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा पुलिस को भेज दी गई है। विभाग की इस सख्ती से बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर जगत में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) ने बिना अनुमति के विज्ञापन करने वाले बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। सेक्टर-108, 110 और 139 में प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता को गुमराह करने का आरोप भी सामने आया है।
जिला योजनाकार अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि विभाग को अवैध विज्ञापनों की सूचना मिलने पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि नवराज बिल्डर्स, भूमिका बिल्डर्स, तरंग बिल्डर्स और आरपीएस ग्रुप समेत कई कंपनियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोस्टरों के माध्यम से अवैध तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार किया है। विभाग की ओर से जब इन बिल्डरों को नोटिस भेजे गए, तो अधिकांश की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ बिल्डरों ने अवैध विज्ञापन करने की बात स्वीकार भी की है। जिला टाउन प्लानर ने स्पष्ट किया कि ये गतिविधियां हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट का सीधा उल्लंघन हैं। ऐसे में संबंधित बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा पुलिस को भेज दी गई है। विभाग की इस सख्ती से बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर जगत में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
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