फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Preparations to take action against builders advertising without license

Faridabad News: बिना लाइसेंस विज्ञापन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी

Fri, 19 Sep 2025 12:23 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 12:23 AM IST
विज्ञापन
Preparations to take action against builders advertising without license
- डीटीपी ने पुलिस को लिखा पत्र
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) ने बिना अनुमति के विज्ञापन करने वाले बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। सेक्टर-108, 110 और 139 में प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता को गुमराह करने का आरोप भी सामने आया है।

जिला योजनाकार अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि विभाग को अवैध विज्ञापनों की सूचना मिलने पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि नवराज बिल्डर्स, भूमिका बिल्डर्स, तरंग बिल्डर्स और आरपीएस ग्रुप समेत कई कंपनियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोस्टरों के माध्यम से अवैध तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार किया है। विभाग की ओर से जब इन बिल्डरों को नोटिस भेजे गए, तो अधिकांश की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ बिल्डरों ने अवैध विज्ञापन करने की बात स्वीकार भी की है। जिला टाउन प्लानर ने स्पष्ट किया कि ये गतिविधियां हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट का सीधा उल्लंघन हैं। ऐसे में संबंधित बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा पुलिस को भेज दी गई है। विभाग की इस सख्ती से बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर जगत में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed