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Faridabad News: जिला में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध, धारा-144 की लागू

Thu, 12 Oct 2023 11:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Oct 2023 11:36 PM IST
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Parali burning banned in the district
आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिले में फसल अवशेष और धान की पराली जलाने पर धारा 144 लागू कर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया कि उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से खरीफ फसल की कटाई के बाद जिला में धान की पराली व फसल अवशेष जलाने संबंधी आशंका जताई गई है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण व धुएं की स्थिति बन सकती है, जो कि जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। व्यापक स्तर पर प्रदूषण रोकने के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए गए है। उन्होंने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित क्षेत्र के उप पुलिस अधीक्षक, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इन आदेशों की अनुपालना दृढ़ता से सुनिश्चित करने के आदेश दिए है।
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