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Faridabad News: कार की टक्कर से घायल छात्र को 1.21 लाख मुआवजा का आदेश

Wed, 07 May 2025 12:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 12:10 AM IST
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Order to pay 1.21 lakh compensation to student injured in car accident
फरीदाबाद। कार की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार बीटेक छात्र अक्षत गुप्ता को 1.21 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। छात्र की ओर से दायर मुआवजा याचिका पर मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी किए हैं। मुआवजा देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की तय की गई है। मुआवजा राशि याचिका दाखिल किए जाने की तारीख से 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगी।
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नोएडा के जी एल बजाज कॉलेज के पास यह हादसा 7 अक्तूबर 2016 की दोपहर हुआ था। अक्षत बाइक से अपने दोस्त के साथ जा रहा था। इसी दौरान कार सवार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अक्षत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेक्टर-28 निवासी अक्षत के पिता के बयान पर 10 अक्तूबर 2016 को गौतमबुद्धनगर के सदरपुर थाना में कार सवार के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाद में अक्षत ने मुआवजा याचिका अदालत में दायर की। जिसमें कार चालक सुनील कुमार, कार मालिक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दावा किया गया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हादसे के समय पर नहीं था। ऐसे में उनकी मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन इसे लेकर कंपनी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। ब्यूरो
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