{"_id":"604264cc8ebc3ee61e7cda17","slug":"life-imprisonment-to-two-convicts-in-woman-s-murder-faridabad-news-noi569487777","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद
विज्ञापन
फरीदाबाद। वर्ष 2018 में सारन थाना इलाके में हुई महिला की हत्या मामले में शुक्रवार को अदालत ने दोषियों को उम्रकैद और 45- 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी और शव उत्तर प्रदेश में ले जाकर ठिकाने लगा दिया था। दोषियों में डबुआ कॉलोनी निवासी संदीप उर्फ बॉबी और जवाहर कॉलोनी निवासी करण सिंह शामिल हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने में मदद करने पर डबुआ कॉलोनी निवासी महेश को तीन साल जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। उड़ीया कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार ने 7 मार्च 2018 को सारन थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उनकी मां शिवदेवी पशुपालन करती थीं। संदीप उर्फ बॉबी उनके पास से दूध लेने आता था। फरवरी 2018 में उन्होंने बेटी की शादी की थी। शादी के लिए उन्होंने संदीप उर्फ बाबी से दो लाख रुपये उधार लिए थे। संदीप ने कहा था कि पैसे दूध के हिसाब में कट जाया करेंगे। 6 मार्च 2018 को संदीप और करण सिंह शिव देवी के घर आए और दो लाख रुपये वापस मांगे। एकदम से इतने रुपये देने में शिवदेवी ने असमर्थता जताई।
संदीप और करण ने हर महीने ब्याज देने की मांग की। शिवदेवी मामले में घरवालों से बात करने के लिए दोनों दोषियों के घर चली गई। यहां शिवदेवी व दोषियों के बीच में गाली गलौच शुरू हो गई। इस पर संदीप और करण सिंह ने शिवदेवी के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को यूपी के मुरादनगर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने लगाने में कॉलोनी के ही महेश ने भी साथ दिया था। 14 मार्च को मुरादनगर में शिवदेवी का शव यूपी पुलिस ने बरामद कर लिया था। इधर जितेंद्र की शिकायत पर शिवदेवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। मुरादनगर में महिला का शव मिला तो सारन थाना पुलिस जितेंद्र कुमार को साथ लेकर वहां पहुंची। जितेंद्र ने कपड़े व आभूषणों से अपनी मां के शव को पहचान लिया। जांच के बाद पुलिस ने संदीप, करण और महेश को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने में मदद करने पर डबुआ कॉलोनी निवासी महेश को तीन साल जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। उड़ीया कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार ने 7 मार्च 2018 को सारन थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उनकी मां शिवदेवी पशुपालन करती थीं। संदीप उर्फ बॉबी उनके पास से दूध लेने आता था। फरवरी 2018 में उन्होंने बेटी की शादी की थी। शादी के लिए उन्होंने संदीप उर्फ बाबी से दो लाख रुपये उधार लिए थे। संदीप ने कहा था कि पैसे दूध के हिसाब में कट जाया करेंगे। 6 मार्च 2018 को संदीप और करण सिंह शिव देवी के घर आए और दो लाख रुपये वापस मांगे। एकदम से इतने रुपये देने में शिवदेवी ने असमर्थता जताई।
विज्ञापन
संदीप और करण ने हर महीने ब्याज देने की मांग की। शिवदेवी मामले में घरवालों से बात करने के लिए दोनों दोषियों के घर चली गई। यहां शिवदेवी व दोषियों के बीच में गाली गलौच शुरू हो गई। इस पर संदीप और करण सिंह ने शिवदेवी के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को यूपी के मुरादनगर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने लगाने में कॉलोनी के ही महेश ने भी साथ दिया था। 14 मार्च को मुरादनगर में शिवदेवी का शव यूपी पुलिस ने बरामद कर लिया था। इधर जितेंद्र की शिकायत पर शिवदेवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। मुरादनगर में महिला का शव मिला तो सारन थाना पुलिस जितेंद्र कुमार को साथ लेकर वहां पहुंची। जितेंद्र ने कपड़े व आभूषणों से अपनी मां के शव को पहचान लिया। जांच के बाद पुलिस ने संदीप, करण और महेश को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन