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अजय के प्यार में अंधी थी पूजा: प्रेमी संग मिलकर पति-ससुर की तवा मारकर की हत्या; 13 साल बाद मिली कर्मों की सजा

Fri, 22 Nov 2024 10:57 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 22 Nov 2024 10:57 PM IST
सार

पुलिस को जांच में पता चला कि पूजा अजय नामक व्यक्ति के संपर्क में रहती है। उससे बातचीत करती है। कई बार पूजा को पति विनोद ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं मानी थी। उसके बाद पूजा और उसके प्रेमी अजय ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

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Life imprisonment for woman and her lover who killed husband and father-in-law
दोनों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - फोटो : freepik

विस्तार

फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति और ससुर की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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कोर्ट ने महिला पर 18 हजार रुपये और उसके प्रेमी अजय पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार महिला का शादीशुदा होने के बाद भी अजय से संबंध था। दोनों ने मिलकर ही पति और ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। हत्यारी महिला और उसका प्रेमी अजय मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के रहने वाले हैं।

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उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी विनोद कुमार उर्फ विनय (25) ने करीब 13 साल पहले पूजा से भाग करके शादी की थी। यहां फरीदाबाद में आकर दोनों पिता सियाराम (65) के साथ रहने लगे। मृतक विनोद कुमार के छोटे भाई विष्णु कुमार ने पुलिस को बताया कि 30 मई 2018 को उनके पास एक फोन कॉल आया कि तुम्हारे भाई विनोद और पिता सियाराम की मौत हो गई है। 

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सूचना पर विष्णु अपने जीजा राजवीर के साथ फरीदाबाद पहुंचे। जहां कमरे पर जाकर देखा तो जमीन और दीवार पर खून के धब्बे थे। भाई विनोद और पिता सियाराम का शव कमरे से सौ मीटर दूर अलग अलग स्थान पर मिले थे। विष्णु ने भाभी पूजा पर हत्या का शक जाहिर कर केस दर्ज कराया। 

पुलिस को जांच में पता चला कि पूजा अजय नामक व्यक्ति के संपर्क में रहती है। उससे बातचीत करती है। कई बार पूजा को पति विनोद ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं मानी थी। उसके बाद पूजा और उसके प्रेमी अजय ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 29 मई 2018 की रात सोते समय पूजा और उसके प्रेमी अजय ने तवे, लोहे के रॉड और डंडे से पति और ससुर के सिर पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी थी। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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