फरीदाबाद। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने गांव-गांव विशेष जागरूकता और पंजीकरण अभियान शुरू किया है। ग्राम स्तर पर मुनादी, सार्वजनिक घोषणाओं और अन्य प्रचार माध्यमों से महिलाओं को योजना की जानकारी दी जा रही है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पात्र महिलाओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होना जरूरी है। इसके अलावा हरियाणा में निवास या डोमिसाइल से जुड़ी निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी। विवाहित और अविवाहित दोनों श्रेणियों की पात्र महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं। एक परिवार में एक से अधिक महिलाएं भी पात्रता पूरी करने पर लाभ ले सकती हैं। पात्र महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। ऐप में मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जाएगा। पात्रता पूरी होने पर 2100 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी। ब्यूरो