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Faridabad News: गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने पर घर के मालिक का होगा चालान
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नियम तोड़ने वाले वेंडरों पर भी होगी कार्रवाई, बैठक कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। घर-घर से कूड़ा उठाने में लापरवाही मिलने पर अब न केवल वेंडरों पर बल्कि कचरा अलग-अलग न देने वाले गृहस्वामियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निगम मुख्यालय के कांफ्रेंस हॉल में बैठक कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक की अध्यक्षता स्पेशल ऑफिसर सेनिटेशन असवीर सिंह ने की। उन्होंने सभी डोर-टू-डोर वेंडरों को निर्देश दिए कि नगर निगम के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है और बिना पंजीकरण किसी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि कार्य पूरी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत ही किया जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि वेंडर केवल गीला और सूखा अलग किया हुआ कचरा ही उठाएंगे। कचरा संग्रहण के लिए कम्पार्टमेंट वाली गाड़ियों का ही उपयोग अनिवार्य होगा, ताकि दोनों प्रकार का कचरा मिश्रित न हो। एकत्रित कचरे को निर्धारित ट्रांसफर स्टेशन पर ही खाली करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वेंडर के खिलाफ चालान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी घर से कचरा अलग-अलग करके नहीं दिया जाता है तो संबंधित नागरिक या गृहस्वामी के खिलाफ भी चालान किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी है।
इसके अलावा पुरानी डीजल चालित गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वेंडरों से स्वच्छता सर्वेक्षण में सक्रिय सहयोग करने को कहा गया ताकि शहर की रैंकिंग बेहतर हो सके।
बैठक में एसबीएम एक्सपर्ट कल्पना मंडल, सफाई निरीक्षक हरबीर रावत, जगवीर चौहान, बृजमोहन शर्मा, सहायक सफाई निरीक्षक अजीत रावत सहित विभिन्न वार्डों के वेंडर मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। घर-घर से कूड़ा उठाने में लापरवाही मिलने पर अब न केवल वेंडरों पर बल्कि कचरा अलग-अलग न देने वाले गृहस्वामियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निगम मुख्यालय के कांफ्रेंस हॉल में बैठक कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक की अध्यक्षता स्पेशल ऑफिसर सेनिटेशन असवीर सिंह ने की। उन्होंने सभी डोर-टू-डोर वेंडरों को निर्देश दिए कि नगर निगम के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है और बिना पंजीकरण किसी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि कार्य पूरी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत ही किया जाएगा।
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बैठक में तय किया गया कि वेंडर केवल गीला और सूखा अलग किया हुआ कचरा ही उठाएंगे। कचरा संग्रहण के लिए कम्पार्टमेंट वाली गाड़ियों का ही उपयोग अनिवार्य होगा, ताकि दोनों प्रकार का कचरा मिश्रित न हो। एकत्रित कचरे को निर्धारित ट्रांसफर स्टेशन पर ही खाली करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वेंडर के खिलाफ चालान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी घर से कचरा अलग-अलग करके नहीं दिया जाता है तो संबंधित नागरिक या गृहस्वामी के खिलाफ भी चालान किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी है।
इसके अलावा पुरानी डीजल चालित गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वेंडरों से स्वच्छता सर्वेक्षण में सक्रिय सहयोग करने को कहा गया ताकि शहर की रैंकिंग बेहतर हो सके।
बैठक में एसबीएम एक्सपर्ट कल्पना मंडल, सफाई निरीक्षक हरबीर रावत, जगवीर चौहान, बृजमोहन शर्मा, सहायक सफाई निरीक्षक अजीत रावत सहित विभिन्न वार्डों के वेंडर मौजूद रहे।