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फरेबी आशिक: इंस्टाग्राम पर दोस्ती व प्यार, ब्रेकअप के बाद लड़की ने दी जान, गौरव को मिली गुनाह की सख्त सजा

Mon, 02 Jun 2025 11:07 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद Published by: विकास कुमार Updated Mon, 02 Jun 2025 11:07 PM IST
सार

युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। जिसमें उसने लिखा कि बिहार खगड़िया निवासी 24 साल के गौरव किशोर से इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और वे अक्सर मिलने लगे। इनकी शादी की भी बात चली। 

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girl hurt by breakup committed suicide boy got 5 years imprisonment
धोखे के कारण लड़की ने दी जान - फोटो : AI

विस्तार

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती व प्यार के बाद ब्रेकअप से आहत 24 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली थी। युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी प्रेमी गौरव किशोर को अदालत ने 5 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर युवक को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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एसजीएम नगर थाना में आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा में ये एफआईआर 11 जुलाई 2021 को दर्ज हुई थी। मृतका 24 साल की युवती के पिता ने बयान पुलिस को दिया था। जिसमें कहा गया कि वो 2 जुलाई 2021 को अपनी बड़ी बेटी के साथ गांव चले गए थे। जबकि 24 साल की छोटी बेटी फरीदाबाद में ही एसजीएम नगर एरिया में मकान में थी। 8 जुलाई 2021 को युवती ने एसजीएम नगर के अपने मकान में फंदा लगाकर पंखे से लटक जान देने की कोशिश की थी। सूचना मिली तो परिवार के लोग यहां पहुंचे। युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां 10 जुलाई 2021 को युवती की मौत हो गई थी।

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युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। जिसमें उसने लिखा कि बिहार खगड़िया निवासी 24 साल के गौरव किशोर से इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और वे अक्सर मिलने लगे। इनकी शादी की भी बात चली। लेकिन फिर गौरव ने युवती से बात करना बंद कर दिया। जिससे आहत होकर जान देने की बात नोट में लिखी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। सरकारी वकील अंकित चौधरी ने गवाहों की गवाही कराई। सभी पक्षों को सुनकर अब जिला अदालत ने आरोपी गौरव किशोर को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।

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