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Faridabad News: अदालत में पेश नहीं होने पर दो आरोपियाें पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 09 Jul 2026 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 12:18 AM IST
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FIR registered against two accused for failing to appear in court.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में अदालत में पेश नहीं होने पर आरोपियों को घोषित अपराधी घोषित किए जाने के बाद खेड़ीपुल थाना पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत दो नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।

पहले मामले में 28 मार्च 2022 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट का आरोपी राहुल निवासी नहर पार, फरीदाबाद, बार-बार बुलाने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने उसे घोषित अपराधी घोषित करते हुए बीएनएस की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।
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दूसरे मामले में 5 फरवरी 2023 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट के आरोपी साहिल निवासी बसेलवा कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद, अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसे भी घोषित अपराधी घोषित कर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत के आदेशों के अनुपालन में खेड़ीपुल थाना पुलिस ने 8 जुलाई को दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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