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Faridabad News: जबरन संबंध बनाने, गर्भपात कराने के दबाव के आरोप में पति-ससुर पर प्राथमिकी दर्ज
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महिला ने मारपीट, जान से मारने की धमकी और उत्पीड़न के आरोप लगाए
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने का दबाव डालने, मारपीट करने और दहेज मांगने के आरोपों पर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में महिला ने ससुराल पक्ष पर लगातार प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस आयुक्त कार्यालय और अन्य अधिकारियों को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी मुलाकात अब्दुल जब्बार से वर्ष 2025 में हुई थी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर 6 जून 2025 को जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में गर्भवती होने पर 4 नवंबर 2025 को निकाह और छह जनवरी 2026 को विवाह का पंजीकरण कराया गया।
शिकायत में कहा गया है कि शादी के बाद पति अब्दुल जब्बार और ससुर जान मोहम्मद सहित अन्य परिजन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि उससे सोने की अंगूठी, चेन और वाहन सहित दहेज लाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर उसे दवाइयां देकर गर्भपात कराने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि मार्च 2026 से पति गांव चला गया और उसके बाद भी ससुराल पक्ष की ओर से धमकियां मिलती रहीं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत पर काउंसलिंग कराई गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच के दौरान सास, ननद, चाचा ससुर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर उन्हें जांच में निर्दोष पाया गया। वहीं पति अब्दुल जब्बार और ससुर जान मोहम्मद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध बनता पाए जाने पर 24 जून को कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने का दबाव डालने, मारपीट करने और दहेज मांगने के आरोपों पर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में महिला ने ससुराल पक्ष पर लगातार प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस आयुक्त कार्यालय और अन्य अधिकारियों को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी मुलाकात अब्दुल जब्बार से वर्ष 2025 में हुई थी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर 6 जून 2025 को जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में गर्भवती होने पर 4 नवंबर 2025 को निकाह और छह जनवरी 2026 को विवाह का पंजीकरण कराया गया।
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शिकायत में कहा गया है कि शादी के बाद पति अब्दुल जब्बार और ससुर जान मोहम्मद सहित अन्य परिजन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि उससे सोने की अंगूठी, चेन और वाहन सहित दहेज लाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर उसे दवाइयां देकर गर्भपात कराने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि मार्च 2026 से पति गांव चला गया और उसके बाद भी ससुराल पक्ष की ओर से धमकियां मिलती रहीं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत पर काउंसलिंग कराई गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच के दौरान सास, ननद, चाचा ससुर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर उन्हें जांच में निर्दोष पाया गया। वहीं पति अब्दुल जब्बार और ससुर जान मोहम्मद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध बनता पाए जाने पर 24 जून को कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।