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Faridabad News: बैंक में गिरवी रखी जमीन को बेचने के आरोप में एफआईआर
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पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत कर रजिस्ट्री कराने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बैंक में गिरवी रखी जमीन को बेचने का और मामला सामने आया है। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने मामले में हल्का पटवारी और तहसीलदार गोंछी समेत व्यक्ति पर मिलीभगत करके रजिस्ट्री करने के आराेप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि दो दिन पहले एक अन्य एफआईआर इसी तरह की दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में टीम जांच कर रही है।
मामले में पुलिस को शिकायत सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सिकरौना शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विजय सिंह की ने दी है। इन्होंने शिकायत में कहा है कि गांव भनकपुर निवासी सहदेव ने 15 सितंबर साल 2008 में किसी काम से बैंक से 3 लाख 50 हजार रुपये लोन लिया था। लोन के बदले उन्होंने अपनी जमीन बैंक में गिरवी रखी थी। आरोप है कि सहदेव ने बगैर लोन जमा कराए ही अपनी गिरवी रखी गई जमीन को 21 अगस्त 2014 को राजबाला देवी नामक महिला को बेच दिया।
बैंक शाखा प्रबंधक का आरोप है कि बैंक से लोन लेने वाले सहदेव ने अपने क्षेत्र के हल्का पटवारी और तहसीलदार गोंछी से सांठ गांठ करके इस जमीन की रजिस्ट्री करा दी है। जबकि बैंक में गिरवी रखी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बैंक में गिरवी रखी जमीन को बेचने का और मामला सामने आया है। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने मामले में हल्का पटवारी और तहसीलदार गोंछी समेत व्यक्ति पर मिलीभगत करके रजिस्ट्री करने के आराेप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि दो दिन पहले एक अन्य एफआईआर इसी तरह की दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में टीम जांच कर रही है।
मामले में पुलिस को शिकायत सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सिकरौना शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विजय सिंह की ने दी है। इन्होंने शिकायत में कहा है कि गांव भनकपुर निवासी सहदेव ने 15 सितंबर साल 2008 में किसी काम से बैंक से 3 लाख 50 हजार रुपये लोन लिया था। लोन के बदले उन्होंने अपनी जमीन बैंक में गिरवी रखी थी। आरोप है कि सहदेव ने बगैर लोन जमा कराए ही अपनी गिरवी रखी गई जमीन को 21 अगस्त 2014 को राजबाला देवी नामक महिला को बेच दिया।
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बैंक शाखा प्रबंधक का आरोप है कि बैंक से लोन लेने वाले सहदेव ने अपने क्षेत्र के हल्का पटवारी और तहसीलदार गोंछी से सांठ गांठ करके इस जमीन की रजिस्ट्री करा दी है। जबकि बैंक में गिरवी रखी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी।
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