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Faridabad News: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत पर परिजनों को मिलेगा 29.54 लाख का मुआवजा
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मृतक की पत्नी व छोटी बच्ची को मुआवजा राशि का 30-30 प्रतिशत और माता- पिता को 20-20 प्रतिशत मिलेगा
इंश्योरेंस कंपनी व ट्रक मालिक को देनी होगी मुआवजा राशि
मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश
सोनू यादव
फरीदाबाद। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 22 साल के संजय की मौत मामले में अब उसके परिवार को 29 लाख 54 हजार 800 रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी व ट्रक मालिक को मुआवजा याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ ये मुआवजा राशि पीड़ित पक्ष को देनी होगी। ट्रिब्यूनल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि में मृतक की पत्नी पिंकी व छोटी बच्ची को 30-30 प्रतिशत हिस्सा जबकि माता-पिता को 20-20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
मृतक संजय बल्लभगढ़ के डीघ गांव का रहने वाला था और एक निजी कंपनी में 12800 रुपये मासिक वेतन की नौकरी करता था। 1 मई 2019 की सुबह वह बाइक से ड्यूटी जा रहा था। सुबह लगभग साढ़े 7 बजे मथुरा रोड पर जाजरू मोड पहुंचा तो पलवल की ओर से आए ट्रक ने उसे कुचल दिया। जिससे मौके पर ही संजय की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की।
परिवार की ओर से मृतक की पत्नी पिंकी, 11 महीने की बच्ची, मां राजकली व पिता विजय सिंह की ओर से मुआवजा याचिका दायर की गई थी। जिसमें पार्टी ट्रक के चालक राजस्थान अलवर निवासी तौफिक, ट्रक मालिक मेवात नूंह निवासी मुश्ताक खान और आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। 1 करोड़ रुपये मुआवजा राशि की मांग याचिका में की गई थी।
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ट्रायल के दौरान ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों को सुना। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने मामले में परिवार को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी तय की है।
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इंश्योरेंस कंपनी व ट्रक मालिक को देनी होगी मुआवजा राशि
मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश
सोनू यादव
फरीदाबाद। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 22 साल के संजय की मौत मामले में अब उसके परिवार को 29 लाख 54 हजार 800 रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी व ट्रक मालिक को मुआवजा याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ ये मुआवजा राशि पीड़ित पक्ष को देनी होगी। ट्रिब्यूनल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि में मृतक की पत्नी पिंकी व छोटी बच्ची को 30-30 प्रतिशत हिस्सा जबकि माता-पिता को 20-20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
मृतक संजय बल्लभगढ़ के डीघ गांव का रहने वाला था और एक निजी कंपनी में 12800 रुपये मासिक वेतन की नौकरी करता था। 1 मई 2019 की सुबह वह बाइक से ड्यूटी जा रहा था। सुबह लगभग साढ़े 7 बजे मथुरा रोड पर जाजरू मोड पहुंचा तो पलवल की ओर से आए ट्रक ने उसे कुचल दिया। जिससे मौके पर ही संजय की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की।
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परिवार की ओर से मृतक की पत्नी पिंकी, 11 महीने की बच्ची, मां राजकली व पिता विजय सिंह की ओर से मुआवजा याचिका दायर की गई थी। जिसमें पार्टी ट्रक के चालक राजस्थान अलवर निवासी तौफिक, ट्रक मालिक मेवात नूंह निवासी मुश्ताक खान और आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। 1 करोड़ रुपये मुआवजा राशि की मांग याचिका में की गई थी।
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ट्रायल के दौरान ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों को सुना। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने मामले में परिवार को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी तय की है।