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जेल मैन्युअल के हिसाब से दी जाएं तौसीफ को सुविधाएं
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जेल मैन्युअल के हिसाब से दी जाएं तौसीफ को सुविधाएं
फरीदाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही निकिता हत्याकांड मामले में मंगलवार को दो मामलों की सुनवाई हुई। हत्याकांड की जांच में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा तौसीफ के अधिवक्ता द्वारा जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर सुनवाई करते हुए जेल में तौसीफ को जेल नियमों के अनुसार सुविधाएं देने का आदेश दिया।
मंगलवार को सब इंस्पेक्टर अनोज कुमार, एएसआई राजेंद्र कुमार, सिपाही विजयपाल, सिपाही नसीब खान, सिपाही प्रवीण कुमार व न्यायाधीश राकेश कादयान के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा सहायक जेल निरीक्षक दलबीर सिंह नीमका जेल प्रशासन की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि जेल में तौसीफ को परिजनों से फोन पर बात करने संबंधी कार्रवाई पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी सेल के बरामदे में उसे घूमने की इजाजत दे दी जाएगी। जेल मैन्युअल के हिसाब से मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी जल्द मुहैया करा दी जाएंगी।
न्यायाधीश सरताज बासवाना ने जेल अधिकारियों से तौसीफ को जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा। इधर हाईकोर्ट ने तौसीफ के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस आयुक्त से अधिवक्ता अनीस खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने व उनकी दी गई शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। निकिता केस में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
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फरीदाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही निकिता हत्याकांड मामले में मंगलवार को दो मामलों की सुनवाई हुई। हत्याकांड की जांच में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा तौसीफ के अधिवक्ता द्वारा जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर सुनवाई करते हुए जेल में तौसीफ को जेल नियमों के अनुसार सुविधाएं देने का आदेश दिया।
मंगलवार को सब इंस्पेक्टर अनोज कुमार, एएसआई राजेंद्र कुमार, सिपाही विजयपाल, सिपाही नसीब खान, सिपाही प्रवीण कुमार व न्यायाधीश राकेश कादयान के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा सहायक जेल निरीक्षक दलबीर सिंह नीमका जेल प्रशासन की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि जेल में तौसीफ को परिजनों से फोन पर बात करने संबंधी कार्रवाई पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी सेल के बरामदे में उसे घूमने की इजाजत दे दी जाएगी। जेल मैन्युअल के हिसाब से मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी जल्द मुहैया करा दी जाएंगी।
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न्यायाधीश सरताज बासवाना ने जेल अधिकारियों से तौसीफ को जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा। इधर हाईकोर्ट ने तौसीफ के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस आयुक्त से अधिवक्ता अनीस खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने व उनकी दी गई शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। निकिता केस में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
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