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Faridabad News: चालान का भुगतान नहीं कर रहे चालक, जब्त हो सकते हैं वाहन
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जांच के दौरान 3503 में से 762 ऐसे मिले जिन्होंने नहीं किया भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस व स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम की ओर से लगातार चालान किए जा रहे हैं। लेकिन वाहन चालकों व मालिकों की ओर से चालान की जुर्माना राशि जमा कराने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में मंगलवार को यातायात पुलिस की ओर से 3503 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 762 वाहन चालकों द्वारा चालान का भुगतान न करने की पुष्टि हुई। इस दौरान 95 वाहन चालकों ने मौके पर ही भुगतान किया। जिन्होंने चालान का ज्यादा दिन तक भुगतान नहीं किया उनके वाहन जब्त हो सकते हैं।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात करनाल के निर्देशों पर पुलिस उपायुक्त यातायात फरीदाबाद की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन चालकों की पहचान करने के लिए वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है, जिससे वाहन चालक चालान का भुगतान कर सकें। इस अभियान के दौरान मंगलवार को यातायात पुलिस ने 3503 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 762 वाहन चालकों की चालान भुगतान न करने की पुष्टि की गई। इन सभी को चालान राशि जमा करवाने के निर्देश दिए। जिसके अंतर्गत 95 वाहन चालकों की ओर से जांच के दौरान ही पुराने चालान का भुगतान किया गया। बाकी वाहन चालकों की ओर से मजबूरी जाहिर करने पर हिदायत दी गई है कि वो अपना चालान का भुगतान अतिशीघ्र जमा कर दें। इसके साथ ही भुगतान न करने पर धारा 167(8) सेंट्रल मोटर वाहन अधिनियम 2020 कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
क्यूआर कोड से कर सकते हैं चालान का भुगतान
पुलिस उपायुक्त यातायात ने सभी को अवगत कराया कि जिन वाहनों का चालान 90 दिन से कम समय से लंबित हैं वो अपने चालान की राशि, अपने नजदीक पुलिस थाना, यातायात बूथ, सेक्टर-12 और बल्लभगढ़ स्थित चालानिंग शाखाओं में उपलब्ध पेटीएम क्यूआर कोड सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं। जिनके चालान को 90 दिन से 180 दिन का समय हो चुका है वो वर्चुअल कोर्ट या कोट के ऑनलाइन लिंक पर जाकर हरियाणा यातायात विभाग के विकल्प पर जाकर भर करते हैं। इसके अलावा जिन चालानों को 180 दिन से ज्यादा समय हो चुका है और नियमित न्यायालय में भेजे जा चुके हैं उनका भुगतान संबंधित न्यायालय में किया जा सकता है। इसके साथ ही 08 मार्च को लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें भुगतान के लिए 07 मार्च तक न्यायालय के सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस व स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम की ओर से लगातार चालान किए जा रहे हैं। लेकिन वाहन चालकों व मालिकों की ओर से चालान की जुर्माना राशि जमा कराने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में मंगलवार को यातायात पुलिस की ओर से 3503 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 762 वाहन चालकों द्वारा चालान का भुगतान न करने की पुष्टि हुई। इस दौरान 95 वाहन चालकों ने मौके पर ही भुगतान किया। जिन्होंने चालान का ज्यादा दिन तक भुगतान नहीं किया उनके वाहन जब्त हो सकते हैं।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात करनाल के निर्देशों पर पुलिस उपायुक्त यातायात फरीदाबाद की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन चालकों की पहचान करने के लिए वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है, जिससे वाहन चालक चालान का भुगतान कर सकें। इस अभियान के दौरान मंगलवार को यातायात पुलिस ने 3503 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 762 वाहन चालकों की चालान भुगतान न करने की पुष्टि की गई। इन सभी को चालान राशि जमा करवाने के निर्देश दिए। जिसके अंतर्गत 95 वाहन चालकों की ओर से जांच के दौरान ही पुराने चालान का भुगतान किया गया। बाकी वाहन चालकों की ओर से मजबूरी जाहिर करने पर हिदायत दी गई है कि वो अपना चालान का भुगतान अतिशीघ्र जमा कर दें। इसके साथ ही भुगतान न करने पर धारा 167(8) सेंट्रल मोटर वाहन अधिनियम 2020 कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
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क्यूआर कोड से कर सकते हैं चालान का भुगतान
पुलिस उपायुक्त यातायात ने सभी को अवगत कराया कि जिन वाहनों का चालान 90 दिन से कम समय से लंबित हैं वो अपने चालान की राशि, अपने नजदीक पुलिस थाना, यातायात बूथ, सेक्टर-12 और बल्लभगढ़ स्थित चालानिंग शाखाओं में उपलब्ध पेटीएम क्यूआर कोड सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं। जिनके चालान को 90 दिन से 180 दिन का समय हो चुका है वो वर्चुअल कोर्ट या कोट के ऑनलाइन लिंक पर जाकर हरियाणा यातायात विभाग के विकल्प पर जाकर भर करते हैं। इसके अलावा जिन चालानों को 180 दिन से ज्यादा समय हो चुका है और नियमित न्यायालय में भेजे जा चुके हैं उनका भुगतान संबंधित न्यायालय में किया जा सकता है। इसके साथ ही 08 मार्च को लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें भुगतान के लिए 07 मार्च तक न्यायालय के सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते है।
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