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Faridabad News: नहरपार के किसानों को आवासीय प्लॉटों के शीघ्र आवंटन की उठाई मांग

Thu, 09 Jul 2026 12:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 12:08 AM IST
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Demand raised for the early allotment of residential plots to farmers living across the canal.
ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने सरकार को भेजा मांग पत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी

बल्लभगढ़। ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहर पार के विस्थापित किसानों को आवासीय प्लॉटों का जल्द आवंटन करने की मांग उठाई है। समिति के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने इस संबंध में हरियाणा सरकार को मांग पत्र भेजकर ड्रॉ प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया है।

शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि लगभग एक वर्ष पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने 18 शहरों के विस्थापित भूमि मालिकों को नीति के अनुसार आवासीय प्लॉट देने का निर्णय लिया था, जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान सेक्टर-75 से 80 के विकास के लिए नहर पार क्षेत्र की करीब 300 एकड़ भूमि किसानों की सहमति के बिना लगभग 16 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहीत की गई थी।
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उन्होंने कहा कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप आवेदन प्रक्रिया पूरी कराकर आवासीय प्लॉट दिए जाने हैं। वशिष्ठ के अनुसार यह फैसला नहर पार के किसानों के लंबे संघर्ष का परिणाम है और इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय माना गया था।
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उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने किसानों को न तो लैंड पूलिंग नीति का लाभ दिया और न ही आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए। इससे अधिग्रहण के बाद अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और आजीविका का प्रमुख साधन भी समाप्त हो गया।



शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि नहर पार के किसानों सहित अनेक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नीति के अनुसार पात्र भूमि मालिकों को अधिग्रहण के बदले आवासीय प्लॉट देने के निर्देश दिए थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिन किसानों की भूमि पर आवासीय सेक्टर विकसित किए गए हैं, उन्हें उसी क्षेत्र में रियायती दरों पर प्लॉट आवंटित किए जाएं।




उन्होंने बताया कि नहर पार के किसान निर्धारित 50 हजार रुपये जमा कर अपने आवेदन एक वर्ष से अधिक समय पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लॉट आवंटन के लिए ड्रॉ नहीं निकाला गया है। इसलिए मांग पत्र के माध्यम से सरकार से शीघ्र ड्रॉ आयोजित कर पात्र किसानों को आवासीय प्लॉट आवंटित करने की मांग की गई है।
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