{"_id":"6893a35ebdd9a506a10bf036","slug":"complete-ban-on-manufacture-sale-and-storage-of-firecrackers-in-the-district-faridabad-news-c-26-1-fbd1020-48685-2025-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: जिले में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: जिले में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध
विज्ञापन
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी के पास अवैध रूप से पटाखे पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर अधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार नष्ट किया जाएगा। इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था की है।
डीसी विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शिकायत दर्ज करने के लिए बहुविकल्पीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से पटाखा प्रतिबंध के उल्लंघन की सूचना संबंधित विभागों तक पहुंचा सके।
विज्ञापन
शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल के माध्यम से hspcbrofr@ gmail.com, hspcbrobr@ gmail.com, एक्स हैंडल @ FaridabadRegion, @ BallabgarhR वव्हाट्सएप नंबर- 9267900670, 8053560069, 8527573711, 9999773391 व 9416527770 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक उपायुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय तथा संबंधित एसडीएम कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी के पास अवैध रूप से पटाखे पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर अधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार नष्ट किया जाएगा। इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था की है।
विज्ञापन
डीसी विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शिकायत दर्ज करने के लिए बहुविकल्पीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से पटाखा प्रतिबंध के उल्लंघन की सूचना संबंधित विभागों तक पहुंचा सके।
विज्ञापन
शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल के माध्यम से hspcbrofr