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Faridabad News: फरार आरोपी विनय पर एक और प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सेक्टर-7 थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज हत्या, दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोपों वाले मामले में फरार चल रहे आरोपी विनय के खिलाफ अब एक और प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार हनुमान नगर, भारत कॉलोनी नहरपार निवासी आरोपी विनय के खिलाफ वर्ष 2018 में थाना सेक्टर-7 में हत्या, दुष्कर्म, घर में घुसपैठ, चोरी की संपत्ति रखने और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लाम्बा की अदालत ने 20 दिसंबर 2024 को आरोपी विनय को घोषित अपराधी करार दिया था।
अदालत के रीडर तीरथ शर्मा की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 174-ए आईपीसी (अब बीएनएस की धारा 208) के तहत नया मामला दर्ज करने की मांग की गई। अदालती आदेश प्राप्त होने के बाद थाना सेक्टर-8 पुलिस ने संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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बल्लभगढ़। सेक्टर-7 थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज हत्या, दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोपों वाले मामले में फरार चल रहे आरोपी विनय के खिलाफ अब एक और प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार हनुमान नगर, भारत कॉलोनी नहरपार निवासी आरोपी विनय के खिलाफ वर्ष 2018 में थाना सेक्टर-7 में हत्या, दुष्कर्म, घर में घुसपैठ, चोरी की संपत्ति रखने और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लाम्बा की अदालत ने 20 दिसंबर 2024 को आरोपी विनय को घोषित अपराधी करार दिया था।
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अदालत के रीडर तीरथ शर्मा की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 174-ए आईपीसी (अब बीएनएस की धारा 208) के तहत नया मामला दर्ज करने की मांग की गई। अदालती आदेश प्राप्त होने के बाद थाना सेक्टर-8 पुलिस ने संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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