फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Accused found guilty in 123 kg ganja smuggling case

Faridabad News: 123 किलो गांजा तस्करी मामले में आरोपी दोषी करार

Wed, 08 Apr 2026 12:30 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Accused found guilty in 123 kg ganja smuggling case
दस अप्रैल को मामले में अदालत सुनाएगी सजा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की अदालत ने धौज थाना क्षेत्र में 2022 में 123 किलो से अधिक गांजा तस्करी के मामले में आरोपी राजिंद्र प्रसाद को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए यह फैसला सुनाया। अब दोषी को दी जाने वाली सजा की अवधि पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 19 सितंबर 2022 को अपराध शाखा की टीम को सूचना मिली थी कि राजस्थान के अलवर का रहने वाला राजिंद्र प्रसाद अपनी कार में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर सोहना से फरीदाबाद की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आलमपुर और सिरोही गांव के बीच नाकेबंदी कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध कार आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। चालक ने कार रोकी और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया।
विज्ञापन


नियमों के तहत मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में कार की गहन तलाशी ली गई। कार के अंदर से छह प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए, जिनमें छोटे-छोटे पैकेट भरे थे। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर कुल 123 किलो 330 ग्राम गांजा पाया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी की प्रक्रिया, जब्ती मेमो और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बयानों को मजबूती से रखा। हालांकि बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed