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Faridabad News: पार्क की भूमि पर बनाया शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मालिक को नोटिस
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नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बाद कार्रवाई, एक सप्ताह में मांगा जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एनआईटी-1 के डी-ब्लॉक स्थित पीर शॉपिंग कॉम्पलेक्स को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने कॉम्पलेक्स के मालिक पीर जगन्नाथ को नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से शिकायत दी जा रही थी कि जिस स्थान पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स खड़ा है, वह पार्क के लिए आरक्षित भूमि है। आरोप है कि वर्षों पहले इस पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू किया गया और धीरे-धीरे व्यावसायिक कॉम्पलेक्स विकसित कर दिए गए। वर्तमान में परिसर में कई दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनसे किराया भी लिया जा रहा है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित भूमि पुनर्वास विभाग के अधीन थी, जिसे बाद में रखरखाव के लिए नगर निगम को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद भूमि का उपयोग सार्वजनिक पार्क विकसित करने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होने लगा। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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बताया गया है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत भी इस भूमि की स्थिति और स्वामित्व संबंधी जानकारी मांगी गई थी। स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना है कि यदि यहां पार्क विकसित किया जाता तो आसपास के लोगों को टहलने और मनोरंजन के लिए खुला स्थान मिल सकता था। पार्क नहीं बनने से क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है।
एनआईटी-1 मार्केट से जुड़े पदाधिकारियों ने भी इस मामले को निगम अधिकारियों के समक्ष उठाया था। लगातार मिल रही शिकायतों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद नगर निगम ने अब कॉम्पलेक्स मालिक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। वहीं, पीर जगन्नाथ के पुत्र अजय ने बताया कि उन्हें नोटिस प्राप्त हो गया है और वे निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब निगम प्रशासन को सौंपेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एनआईटी-1 के डी-ब्लॉक स्थित पीर शॉपिंग कॉम्पलेक्स को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने कॉम्पलेक्स के मालिक पीर जगन्नाथ को नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से शिकायत दी जा रही थी कि जिस स्थान पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स खड़ा है, वह पार्क के लिए आरक्षित भूमि है। आरोप है कि वर्षों पहले इस पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू किया गया और धीरे-धीरे व्यावसायिक कॉम्पलेक्स विकसित कर दिए गए। वर्तमान में परिसर में कई दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनसे किराया भी लिया जा रहा है।
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शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित भूमि पुनर्वास विभाग के अधीन थी, जिसे बाद में रखरखाव के लिए नगर निगम को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद भूमि का उपयोग सार्वजनिक पार्क विकसित करने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होने लगा। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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बताया गया है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत भी इस भूमि की स्थिति और स्वामित्व संबंधी जानकारी मांगी गई थी। स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना है कि यदि यहां पार्क विकसित किया जाता तो आसपास के लोगों को टहलने और मनोरंजन के लिए खुला स्थान मिल सकता था। पार्क नहीं बनने से क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है।
एनआईटी-1 मार्केट से जुड़े पदाधिकारियों ने भी इस मामले को निगम अधिकारियों के समक्ष उठाया था। लगातार मिल रही शिकायतों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद नगर निगम ने अब कॉम्पलेक्स मालिक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। वहीं, पीर जगन्नाथ के पुत्र अजय ने बताया कि उन्हें नोटिस प्राप्त हो गया है और वे निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब निगम प्रशासन को सौंपेंगे।